Wife Eligible for Family Pension After Re-marriage

Indian Law Service/Job

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का फैसला
पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने वाली महिला भी फैमिली पेंशन की हकदार

नई दिल्ली | किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दूसरा विवाह करने के बाद भी फैमिली पेंशन की हकदार होती है। यह फैसला केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने दिया है। रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी रहे दिवंगत पवन कुमार गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता (47) की फैमिली पेंशन बहाल करते हुए कैट ने यह फैसला दिया। कैट सदस्य प्रवीण महाजन ने कहा कि रेणु गुप्ता ने दूसरे विवाह के वक्त परिणाम समझे बिना फैमिली पेंशन बेटे के नाम ट्रांसफर करवा दी थी। बेटे की आयु 25 साल होते ही पेंशन खत्म हो जाती है। सरकार कह चुकी है कि महिला की दूसरी शादी के बाद भी फैमिली पेंशन दे सकते हैं। रक्षा मंत्रालय को चार माह के अंदर फैमिली पेंशन बेटे के नाम से रेणु गुप्ता को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं। रेणु ने 2002 में उन्होंने फैमिली पेंशन बेटे करण गुप्ता के नाम ट्रांसफर करवा दी थी। 

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