डीएमसी एक्ट कहता है मॉल, होटल या अस्पताल में पार्किंग होगी फ्री, अब साउथ एमसीडी नियम करेगा लागू |
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साउथ एमसीडी के कमिश्नर ने जोन के डिप्टी कमिश्नर को दिया सख्त निर्देश, जल्द शुरू होगी कार्रवाई |
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तरुण सिसाेदिया|नई दिल्ली |
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दिल्ली में बने अस्पताल, मॉल या होटल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के एवज में पार्किंग चार्ज नहीं वसूला जा सकता है। दरअसल, दिल्ली म्यूनिसिपिल कॉरपोरेशन (डीएमसी) एक्ट के मुताबिक मॉल, अस्पताल, होटल या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अपने यहां पार्किंग के एवज में पब्लिक से चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन है। नियम के अनुसार, इन्हें बिल्डिंग का बढ़ा हुआ एफएआर पार्किंग सुविधा देने के एवज में ही दिया जाता है। लिहाजा, आम लोगों के लिए पार्किंग फ्री होनी चाहिए। पार्किंग चलाने का अधिकार सिर्फ सिविक एजेंसी को ही है, कोई अन्य व्यक्ति इसे नहीं चला सकता है। अब इस नियम को साउथ दिल्ली एमसीडी की तरफ से जल्द ही लागू किए जाने की तैयारी है। इस संबंध में साउथ एमसीडी के कमिश्नर ने जोन के डिप्टी कमिश्नर को सख्त आदेश दे दिए हैं। पब्लिक टोल फ्री नंबर 1800111140 पर करे शिकायत|डीएमसीएक्ट के तहत मॉल, अस्पताल और होटल लोगों से पार्किंग चार्ज नहीं वसूल सकते। इसके बाद भी पार्किंग चार्ज लिया जाता है तो आप एमसीडी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800111140 पर शिकायत कर सकते हैं। इस पर आप सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ एमसीडी के एप एसडीएमसी-311 को डाउनलोड करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। |