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Indian Law

गृह मंत्रालय ने पूछा-क्या ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति दी जा सकती है?

ई-एफआईआर में छूट पर सुझाव

नई दिल्ली | गृह मंत्रालय ने विधि आयोग से पूछा है कि क्या लोगों को अपने घर से ही ऑनलाइन एफआईआर या ई-एफआईआर दर्ज कराने की छूट दी जा सकती है। हालांकि दुर्घटना और मामूली अपराधों में ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था पहले ही है। गृह मंत्रालय ने विधि आयोग को बताया है कि पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 154 में संशोधन करने के सुझाव मिले थे। गृह मंत्रालय ने कहा ‘यह निर्णय लिया गया है कि विधि आयोग आपराधिक कानून की समीक्षा में ऑनलाइन एफआईआर के सुझाव पर विचार करे।’ वहीं इस मुद्दे पर विधि आयोग विचार कर रहा है। कई सुझावों में कहा गया है कि सीआरपीसी में संशोधन कर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की छूट दी गई तो इसमें बड़ी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग छवि खराब करने के लिए किया जा सकता है। 

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