Motor Insurance: 15 lakh accidental cover

Indian Law Transport

किसी भी कंपनी से वाहन बीमा करवाने पर ये सुविधा मिलेगी

इसके लिए 750 रुपए का प्रीमियम देना होगा

 Sep 22, 2018, 01:11 PM IST

नई दिल्ली. मोटर इंश्योरेंस में अब 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। हादसे में वाहन मालिक या ड्राइवर की मौत होने या पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर उनके परिवार को यह राशि मिलेगी। इंश्योरेंस रेग्युलेटर आईआरडीए (इरडा) ने गुरुवार को सभी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए।

कंपनियां 15 लाख रुपए से ज्यादा का कवर भी दे सकेंगी

  1. नए नियमों के मुताबिक अब वाहन के बीमा के लिए 750 रुपए का प्रीमियम देना होगा। इसमें सभी तरह के व्हीकल कवर होंगे। इंश्योरेंस के वक्त सभी वाहन मालिकों को यह ऑप्शन लेना जरूरी होगा।
  2. कंपनियां चाहें तो वाहन मालिकों से और ज्यादा प्रीमियम लेकर 15 लाख से ज्यादा का कवर भी दे सकेंगी। अब तक दोपहिया वाहनों के लिए 50 और फोर-व्हीलर के बीमा के लिए 100 रुपए प्रीमियम था।
  3. मद्रास हाईकोर्ट के अक्टूबर 2017 के फैसले के बाद इरडा ने नए निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इरडा को पर्सनल एक्सीडेंट कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपए करने का आदेश दिया था।
  4. अब तक दोपहिया वाहनों के लिए एक लाख रुपए और कारों के लिए दो लाख रुपए का कवर जरूरी था। चालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। तभी वो एक्सीडेंट कवर में शामिल होगा।
  5. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वे हर इंश्योर्ड गाड़ी की जानकारी साझा करें। इससे ऐसे वाहन मालिकों की पहचान आसान होगी, जिन्होंने गाड़ी का बीमा नहीं कराया है।
  6. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हादसों में शामिल ऐसे वाहनों को नीलाम करने के आदेश दिए, जो इंश्योर्ड नहीं हैं या इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हुआ। ऐसे वाहनों से एक्सीडेंट होने पर व्हीकल को बेचकर पीड़ित की भरपाई की जाएगी।
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