नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एयरलाइंस अपने ट्रेवल एजेंट के जरिए उपभोक्ता से किए गए वादे पूरा करने को बाध्य है। शीर्ष अदालत ने तय समय से एक विदेशी एयरलाइंस द्वारा समय से अमेरिका में समान डिलीवर करने में विफल रहने के मामले में यह फैसला दिया है।
11 साल पुराना मामला जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के 11 साल पुराने फैसले के खिलाफ दाखिल दोनों पक्षों की अपील खारिज करते हुए यह फैसला किया है। पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर विचार किया कि क्या एयरलाइंस अपने एजेंट के जरिए बुक समानों की तय समय में डिलीवर करने के लिए जिम्मेदार है?