High-Security Number Plate Compulsory in Delhi

Indian Law Transport

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

अक्टूबर से परिवहन विभाग फिर शुरू करेगा प्रक्रिया, 14 से होगी वाहन चालकों पर कार्रवाई

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राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ ही जेल जाना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अक्टूबर से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। यह अभियान 14 अक्टूबर से चलेगा। वाहन मालिकों को राहत देने के लिए अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी जो 13 अक्टूबर तक चलेगी।1राजधानी में एक करोड़ से अधिक वाहन हैं। नए वाहनों में पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई हैं, जबकि पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों को नंबर प्लेट बदलने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। नंबर प्लेट बदलने के लिए दिल्ली में 13 केंद्र खोले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है या अन्य विकल्प की व्यवस्था की जाएगी। 1केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने विशेष सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से लोग नंबर प्लेट बदलने के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर संबंधित व्यक्ति को टोकन दिया जाएगा, जिसमें समय और तारीख के बारे में जानकारी होगी। फीस सहित अन्य सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दोपहिया के लिए 67 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 13 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।1इसलिए है खास: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में सभी नंबर उभरे हुए होंगे। इंडिया लिखा हुआ बारकोड वाला क्रोमियम होलोग्राम होगा। बार कोड से गाड़ी की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। लेजर से लिखा दस अंकों का यूनिक सीरियल नंबर होगा। आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस द्वार बार कोड स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की इस व्यवस्था का एलान केंद्र ने 001 में किया था। इसमें राज्यों को निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया था। शीला दीक्षित सरकार के दौरान प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन टेंडर को लेकर विवाद हो गया था।

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