प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पति की पेंशन का पत्नी को 25 फीसदी गुजारा भत्ता देना अधिक नहीं है। कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता के तौर पर हर माह की 10 तारीख को सात हजार रुपये पत्नी को भुगतान करने और बकाया छह माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने माताफेर की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने परिवार न्यायालय प्रयागराज के गुजारा भत्ता कम करने की पति की अर्जी खारिज करने के आदेश को सही माना है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशन का 25 फीसदी गुजारा देने को सही माना है और याची अपनी पत्नी को 25 फीसदी से कम गुजारा दे रहा है। कोर्ट ने अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रयागराज के आदेश के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
परिवार न्यायालय में पत्नी दुर्गा देवी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अर्जी दी, जिसे स्वीकार करते हुए परिवार न्यायालय ने सात हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।