चलती ट्रेन में चढ़ने पर होती है दुर्घटना तो नहीं मिलेगा मुआवजा, माना जाएगा अपराध : हाईकोर्ट
चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में यात्री घायल होता है तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। मई 2014 में चलती ट्रेन से गिरकर एक पैर गंवाने वाले प्रवीण भाई वाघेला द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में डाली याचिका पर जज जेबी पारदीवाला ने यह फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, खासकर उस समय जब ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने प्रवीण भाई वाघेला द्वारा दायर मुआवजे की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है। प्रवीण भाई वाघेला पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में स्वीपर के पद पर काम कर रहे थे, जो कालूपुर रेलवे यार्ड में मई 2014 में एक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए ट्रेन से नीचे गिर गए और अपना एक पैर गंवा बैठे।