आरटीआई का 2 साल में जवाब नहीं, 50 हजार जुर्माना |
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भास्कर न्यूज | फरीदाबाद |
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सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत दो साल पहले मांगी गई जानकारी का जवाब न देना नगर निगम के एक अधिकारी को भारी पड़ गया। दो अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम के सहायक अभियंता बिल्डिंग ओपी मोर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। साथ ही निगम कमिश्नर को पत्र लिख उक्त अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। आयाेग ने यह आदेश नगर निगम के पूर्व सलाहकार केएल गेरा की ओर से डाली गई आरटीआई पर सुनवाई के बाद दिया है। |