काम के बदले यौन संबंध

Corruption Indian Law

काम के बदले यौन संबंध की मांग रिश्वत, हो सकती है जेल

नया भ्रष्टाचार निरोधक कानून 

एजेंसी | नई दिल्ली. काम के बदले यौन संबंध की मांग करना या इसे स्वीकार करना भी रिश्वत माना जाएगा। नए भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ऐसे मामलों में सात साल तक की जेल संभव है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक कानून में रिश्वत की परिभाषा सिर्फ आर्थिक या धन के रूप में आकलन लायक संपत्ति तक सीमित नहीं रखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) कानून, 2018 में “अनुचित लाभ’ शब्द जोड़ा है। पैसे से अलग कोई भी भ्रष्टाचार इसमें शामिल होगा। महंगे क्लबों की सदस्यता भी इसमें शामिल है। 

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