गोधरा कांड में दो को उम्रकैद, 3 बरी |
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2015-16 में छह आरोपियों को किया गया था अरेस्ट, एक की हार्ट अटैक से हो चुकी है मौत |
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भास्कर न्यूज| अहमदाबाद |
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एसआईटी कोर्ट ने वर्ष 2002 में हुए गोधरा कांड मामले में पांच में से दो आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामले में इमरान उर्फ शेरू भटुक और फारूक भाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बरी होने वालों में हुस्सैन सुलेमान मोहन, फारूक धांतिया और कासम भमेड़ी शामिल हैं। गौरतलब है कि मोहन को वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश में झाबुआ से गिरफ्तार किया गया था, जबकि भमेड़ी को दाहोद रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। धंतिया और भाना को गोधरा स्थित उनके घरों से अरेस्ट किया। भटुक को महाराष्ट्र में मालेगांव से जुलाई 2016 में गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी कोर्ट में इन सभी आरोपियों पर 2015-16 से सुनवाई चल रही थी। |