मजिस्ट्रेट एससी-एसटी ऐक्ट में कार्यवाही नहीं कर सकते
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रार्थना पत्र पर मजिस्ट्रेट को एससी-एसटी ऐक्ट के तहत अपराध पर कार्यवाही का अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐक्ट की धारा 14(1) के तहत विशेष कोर्ट को ही इस मामले में कार्यवाही का अधिकार है। ऐक्ट के नियम 5(1) के तहत विशेष कोर्ट को भी शिकायत को परिवाद मानकर उसपर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने सोनभद्र की सोनी देवी सहित विभिन्न जिलों की छह याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
इसके साथ ही, कोर्ट ने मजिस्ट्रेट या विशेष कोर्ट ने इस्तगासा मानकर कार्यवाही करने के आदेशों को विधि के विपरीत करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को संबंधित एसओ से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने को कहा है।