दूसरे राज्य में वाहन ले जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन को चुनौती
भास्कर न्यूज | नई दिल्ली
मोटर वाहन को एक राज्य से दूसरे में ले जाने पर उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने से जुड़े नियमों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे जुड़ी जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने आप नेता दीपक वाजपेयी की अर्जी पर परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर उसका रुख पूछा है। याचिकाकर्ता ने वाहन को दूसरे राज्य में ले जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन संबंधी नियमों को बेतुका बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में वाहन मालिको को पिछले राज्य में चुकाए गए टैक्स का रिफंड लेने में परेशानी होती है। वाहन मालिक पहले नए राज्य में सड़क टैक्स देता है। फिर रसीद लेकर उन्हें रिफंड के लिए पहले वाले राज्य में जाना पड़ता है। बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया अव्यावहारिक और खर्चीली है।