कोर्ट ने कहा- हिंदू विवाह कानून में ट्रांससेक्सुअल महिला भी दुल्हन है
मद्रास हाईकोर्ट की एक पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हिंदू विवाह कानून के मुताबिक एक ट्रांससेक्सुअल महिला भी ‘दुल्हन’ है और यह परिभाषा आवश्यक नहीं कि केवल एक महिला के संदर्भ में ही हो।
जस्टिस जीआर स्वीमानाथन ने एक पुरुष एवं एक ट्रांसवुमन की तरफ से दायर याचिका पर यह फैसला दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख तब किया जब अधिकारियों ने पिछले साल अक्टूबर में तूतीकोरिन में हुई उनकी शादी को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजीकरण विभाग के अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की शादी पंजीकृत करने का निर्देश दिया। जस्टिस स्वामीनाथन ने ट्रांसजेंडर (किन्नर) लोगों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि उनको कलंक मान लिया जाता है और उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को अंतर लैंगिक शिशुओं एवं बच्चों पर लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी करने को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए।